मरिया माता स्कूल मै लागू नहीं शिक्षा का अधिकार
-प्रतीक खरे
छतरपुर / शहर की चौवे कॉलोनी मै स्थिति मरिया माता कान्वेंट स्कूल मै शिक्षा का अधिकार कानून लागू नहीं हैं ! जी हा आप सही पढ़ रहे हैं | यह छतरपुर जिले का एक मात्र ऐसा स्कूल हैं जिस पर प्रदेश तों छोड़िये केंद्र सरकार का भी सीधा नियंत्रण नहीं हैं |
पूर्व की केंद्रीय सरकारो ने कई ऐसे कानून बनाये जो आश्चर्य से कम नहीं हैं | शहर का मरिया माता स्कूल भी अजीव कानून का जीता जागता उदाहरण हैं | असल मै मरिया माता कान्वेंट स्कूल को अल्पसंख्यक स्कूल का दर्जा प्राप्त हैं जिस कारण इस स्कूल को खुद अपने नियम बनाने की पात्रता केंद्र सरकार से प्राप्त हैं, यह स्कूल केंद्र के नियम मानने के लिए वाध्य नहीं हैं | भारत सरकार ने गरीव और कमजोर तबके के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए “राईट टू एज्यूकेशन” कानून वनाया इस कानून के तहत प्रत्येक प्राइवेट स्कूल मै 25 प्रतिशत गरीव बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान हैं जिले के सभी निजी विद्यालयों मै इस नियम के तहत गरीव बच्चों को प्रवेश दिए जाते हैं, पर मरिया माता एक मात्र ऐसा स्कूल जहाँ यह नियम लागू नहीं हैं क्योंकि इसे अल्पसंख्यक स्कूल का दर्जा प्राप्त हैं |
