अबैध कालोनियो पर नगरपालिका मेहरवान, आज भी लागू है 1994 के नियम:-वीएल मिश्रा
छतरपुर/ अवैध कोलोनियो को लेकर नगर के विद्वान अधिवक्ता श्री वी एल मिश्रा ने स्पष्ट शव्दो मै कहा है की अवैध कोलोनियो के मामलो मै स्थाई नियम 1994 से चल रहे हैं और अभी भी लागू है। नए नियमों में कोई चेंज नहीं आया है इसलिए आज भी राजस्व और नगर पालिका के अधिकारी किसी भी अवैध कॉलोनी पर रोक लगा सकते हैं उनकी खुली भूमि जप्त कर सकते हैं और इस सब के पहले आपराधिक मुकदमादर्ज करना आवश्यक है जो नहीं हो रहा है। सन 2004 में मैंने एफआईआर कराई थी और एक से अधिक अवैध कॉलोनी को भी घोषित किया था लेकिन आज भी उसमें विक्रय हो रहा है अवैध निर्माण हो रहे हैं यह बड़े दुख का विषय। नए नियमों में थोड़ा बहुत बदलाव है बाकी सब पुराना ही उसमें समाहित है और नगर पालिका एक्ट में इसका पूरा प्रावधान है। नियमानुसार जब तक राजस्व खसरे में और नगर पालिका में इन जमीनों के प्रबंधक कलेक्टर दर्ज नहीं होते हैं तब तक अवैध विक्रय होता रहेगा। सबसे पहले यही कार्रवाई होना चाहिए फिर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और खाली जमीनों का अधिग्रहण होना चाहिए। यह नियम भी पुराने और वर्तमान में प्रचलित हैं। छतरपुर शहर में और नौगांव में मिलकर 300 से अधिक अवैध कॉलोनी है और इसका रिकॉर्ड नगर पालिका में है और कलेक्ट्रेट में है तहसील और एसडीएम कोर्ट में भी है लेकिन प्रशासन के निचले स्तर के अधिकारी कोई कार्यवाही जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। अब इसका रहस्य जनमानस को समझ में आना चाहिए।
