10 मई को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन
प्री लिटिगेशन एवं लिटिगेशन स्तर पर दी जा रही ब्याज में छूट
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशन में एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मार्गदर्शन में एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छतरपुर की अध्यक्षता में आगामी नियत 10 मई, 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में म.प्र. शासन ऊर्जा मंत्रालय भोपाल द्वारा विद्युत प्रकरणों के निराकरण में नियमानुसार छूट संबंधी निर्देश जारी किये गए है
उक्त नेशनल लोक अदालत 10 मई, 2025 को विद्युत मामलो में निराकरण कराए जाने के संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये निम्न दाव श्रेणी समस्त घरेलू, कृषि, पाँच किलो वाट के गैर घरेलू, 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट प्रदान की गई है जिसमें प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी,
लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चकवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रति वर्ष लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
उक्त छूट मात्र 10 मई 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में दी जा रही है छूट अंकलित सिविल दायित्व राशि दस लाख रूपये तक के लिए सीमित रहेगी।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष रविन्दर सिंह एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छतरपुर द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वह अपने विद्युत चोरी के न्यायालय में लंबित प्रकरण के संबंध में अथवा विद्युत विभाग के पास विचाराधीन प्रीलिटिगेशन प्रकरण में उपरोका छूट का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
