दिन दहाडे मारी थी गोली, हो गया आजन्म कारावास
छतरपुर। करीब सात साल पहले महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ की गई। मामला दर्ज होने के बाद युवक ने दिन दहाड़े कट्टे से गोली मार कर महिला की हत्या कर दी थी। कोर्ट ने आरोपी को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि प्रेमनारायण बड़बोरी कला जिला दमोह का साल 2010 में गोविंद नगर कॉलौंनी सटई रोड छतरपुर में अपना मकान बनाकर पत्नी कुसुम के साथ रहता था। अक्टूबर 2016 में भूपेंद्र उर्फ बल्लू मिश्रा निवासी गोविंद नगर कॉलौंनी ने प्रेमनारायण के घर में घुसकर उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ कर मारपीट की। जिसकी रिपोर्ट थाना सिविल लाइन में की थी। रिपोर्ट करने से भूपेंद्र प्रेमनारायण और कुसुम को पेरषान करने लगा था। 23 फरवरी 2017 को प्रेमनारायण अपने ऑफिस चला गया। दिन के 12 बजे कुसुम अपना इलाज कराने टैक्सी में बैठकर डॉक्टर के पास जा रही थी। तभी भूपेंद्र ने रास्ते में टैक्सी को रोका और टैक्सी में बैठ गया। थोड़ी दूर चलने पर भूपेंद्र ने कुसुम को साथ चलने को बोला। कुसुम के मना करने पर भूपेंद्र ने 315 बोर के कट्टे से दो गोली कुसुम को मार दी। और भूपेंद्र मौके से भाग गया। कुछ दिनों बाद इलाज के दौरान कुसुम की मौत हो गई। पुलिस थाना सिविल लाइन ने मामला दर्ज कर भूपेंद्र को गिरफ्तार किया। विवेचक टीआई आरविंद कुजूर ने विवेचना के बाद मामला कोर्ट में सुपुर्द किया। अभियोजन की ओर से विषेश लोक अभियोजक प्रवेष अहिरवार ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत एवं गवाह कोर्ट के सामने पेष किए। और आरोपी को कठोर सजा देने की दलील रखी। विषेश न्यायाधीष उपेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने भूपेंद्र को दोशी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ एक हजार पांच सौ रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।
