12/16/2025

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नौगांव एसडीएम ने भू अर्जन के मुआवजे का अपना ही आदेश पलटा

पहले दे दी राशि, सालों बाद सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर दिया वसूली का आदेश
प्रतीक खरे
छतरपुर, 8 नवंबर। झांसी-खजुराहो फोरलेन के लिए अधिग्रहित की गई भूमि के मुआवजे के मामले में नौगांव की एसडीएम कोर्ट एवं भू-अर्जन अधिकारी ने 19 अक्टूबर 2020 को दिया अपना ही आदेश साढ़े 3 साल बाद सीएम हेल्पलाइन की शिकायत को आधार बनाकर 5 मार्च 2024 को पलटते हुए 8 लाख 47 हजार 977 रूपए मुआवजे की वसूली का आदेश पारित कर दिया। जबकि कोई भी अधिकारी खुद अपना आदेश नहीं पलट सकता। इसीलिए तो कहा जाता है एमपी अजब है, एमपी गजब है।
जानकारी के अनुसार नासिर खान पुत्र ताहिर खान निवासी अलीपुरा की मौजा अलीपुरा में खसरा नं. 433, 434, 435, 436, 437, 438, 440 व 1387 कुल किता 8 कुल रकवा 5.596 हेक्टेयर भूमि है। नासिर खान की भूमि खसरा नम्बर 1387 कुल रकवा 0.430 हे में से फोरलेन के लिए अधिग्रहीत रकवा 0.168 हे की राशि 23 फरवरी 2017 को 2 लाख 98 हजार 877 रूपए मुआवजा के रूप में स्वीकृत की गई थी जो उसे प्राप्त हो गई थी। इसके बाद नौगांव एसडीएम कोर्ट एवं भू-अर्जन अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2016-17 द्वारा परिसम्पत्ति पूरक अवार्ड 22 जुलाई 2017 के द्वारा 9 लाख 42 हजार 192 रूपए नासिर खान पुत्र ताहिर खान के नाम स्वीकृत किए थे। नासिर खान के पुत्र आदिल खान तथा उसके दूसरे पुत्र आशिक खान के द्वारा मासूम रजा पुत्र जब्बार को खसरा नं. 1387 के भाग 100 गुणा 100 फुट का रकबा ढाबा हेतु एग्रीमेंट इकरारनामा के आधार पर 5 लाख रूपये में दिए जाने पर उसी सर्वे नं. पर इकरारनामा अनुसार अधिग्रहण से स्वीकृत राशि मासूम रजा पुत्र जब्बार निवासी अलीपुरा के कोटक महेन्द्रा बैंक के खाते में टीडीएस काटने के बाद 8 लाख 47 हजार 977 रूपए बिना नासिर खान की सहमति के ट्रांसफर कर दिए थे। जबकि भूमि खसरा नं. 433, 434, 435, 436, 437, 438, 440 व 1387 का एक प्रकरण 1/अ -6/2014-15 अपील न्यायालय 2014-15 विचाराधीन है तथा इस संबंध में अलीपुरा थाना में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 46/15 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01 के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 5/अ /19 विचाराधीन है। नासिर खान की शिकायत पर एसडीएम कोर्ट द्वारा उसका आवेदन प्रकरण कमांक 0739/बी-121/2019-20 आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2020 को अस्वीकार कर दिया गया था।
इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब नौगांव एसडीएम कोर्ट ने नासिर खान की सीएम हेल्पलाईन शिकायत क्रमांक 17245905 के निराकरण हेतु 695 दिवस से लंबित होने के कारण शिकायत की जांच हेतु अलग से प्रकरण दर्ज कर लिया। एसडीएम कोर्ट ने मासूम रजा पुत्र जब्बार निवासी अलीपुरा को बिना किसी हक अधिकार के राशि भुगतान होना पाया। जबकि मूल हितग्राही नासिर खान जीवित भी थे और हितधारक भी। एसडीएम कोर्ट ने माना कि शिकायतकर्ता नासिर खान का हित प्रभावित होने एवं अवार्ड में उनके हितग्राही होने बाद भी भुगतान किसी अन्य को किया जाना विधि विरूद्ध होकर अनुचित है।
इसलिए प्रकरण क्रमांक -3594/बी 121/23-24 आदेश दिनांक 5 मार्च 24 द्वारा एसडीएम कोर्ट ने मासूम रजा को त्रुटिवश भुगतान की गई राशि 8 लाख 47 हजार 977 रूपए की वसूली का आदेश दे दिया।

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